किरायेदार को बाहर निकालने के लिए कैसे मजबूर करें?

लोकेटर अधिनियम किरायेदारों और मालिकों दोनों के अधिकार और कर्तव्यों को नियमित करता है। इसमें किराये पर समझौते के हस्ताक्षर करने, किराये की राशि के संबंध में नियमन, समय पर नोटिस देने का हक, सुरक्षित आवास के अधिकार और अन्य मुद्दों समेत मुद्दों को शामिल किया गया है।

हालांकि, किराये करने या समझौते के बाद ही एक जंगली किरायेदार को निकालने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। समझौते की समय समाप्ति के बावजूद, कष्टप्रद किरायेदार निर्वासित होने को तैयार नहीं होता। पुलिस कार्यवाही नहीं करती हैं, और मामला महीनों तक अदालत में पेंडिंग रहता है।

ऐसी स्थिति में क्या करें? लोकेटर को प्रवास करने के लिए कैसे मजबूर करें? क्या कोर्ट में मुकदमा दायर करने से यह समस्या निपट जाएगी? यह कितना समय लगा सकता है?

लोकेटर अधिनियम किरायेदारों और मालिकों दोनों के अधिकार और कर्तव्यों को नियमित करता है। इसमें किराये पर समझौते के हस्ताक्षर करने, किराये की राशि के संबंध में नियमन, समय पर नोटिस देने का हक, सुरक्षित आवास के अधिकार और अन्य मुद्दों समेत मुद्दों को शामिल किया गया है।

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